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मुख्य समाचार

‘सबसे शानदार’ ओलम्पिक उद्घाटन समारोह के लिए तैयार रियो

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उद्घाटन समारोह

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उद्घाटन समारोहरियो डी जेनेरियो। रियो ओलम्पिक-2016 के आयोजकों ने सभी एथलीटों से शुक्रवार को आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। आयोजकों ने यह दावा भी किया कि यह उनके द्वारा देखे गए अब तक के उद्घाटन समारोहों में सबसे बेहतरीन होगा।

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ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित कुछ देशों के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि अपनी स्पर्धाओं की तैयारी के मद्देनजर उनके एथलीट माराकाना स्टेडियम में होने वाले चार घंटे के समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे।

समारोह के कार्यकारी निर्माता मार्को बलीच ने गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमने सभी एथलीटों से सबसे शानदार पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया है। हमने समारोह के अंत में एक बड़ी एथलीट परेड और कलात्मक परेड का निर्माण किया है।”

रियो ओलम्पिक-2016 के उद्घाटन समारोह के लिए करीब 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं, जो लंदन ओलम्पिक उद्घाटन समारोह में खर्च हुए धन का आधा है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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