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बिजनेस

एयरएशिया इंडिया की दिल्ली से नई उड़ानें गुरुवार से

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नई दिल्ली| किफायती विमानन कंपनी एयरएशिया इंडिया ने बुधवार को कहा कि नई दिल्ली से बेंगलुरू, गोवा और गुवाहाटी के लिए नई उड़ानें गुरुवार से शुरू होंगी। कंपनी इन मार्गो पर आकर्षक ऑफर दे रही है, जिसके तहत नई दिल्ली-बेंगलुरू/गोवा मार्ग पर किराया कम से कम 1,700 रुपये और नई दिल्ली-गुवाहाटी मार्ग पर यह किराया कम से कम 1,500 रुपये होगा।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिट्ट चांडिल्य ने कहा, “हम नई दिल्ली आने और इसे उत्तरी क्षेत्र का केंद्र बनाने को लेकर काफी उत्साहित हैं।”

उन्होंने कहा, “नई दिल्ली के बाजार में हमारा प्रवेश इस बात का संकेत है कि हमें अपने कारोबारी मॉडल और प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है और यह कि हम अत्यधिक संतृप्त बाजार में आ सकते हैं और कम सेवा वाले गंतव्यों के लिए सेवा देकर बाजार का विस्तार कर सकते हैं।”

चांडिल्य ने कहा, “हम अपने उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही केंद्रों से पूरे देश में अपने नेटवर्क का विस्तार करते रहेंगे।”

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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