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मैं एंटी-डोपिंग परीक्षण में फेल रही : शारापोवा
लॉस एंजेलिस| रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने सोमवार को घोषणा कर बताया कि जनवरी में आस्ट्रेलियन ओपन के दौरान हुए ड्रग टेस्ट में वह असफल हुई हैं। ‘बीबीसी’ की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली।
शारापोवा ने यहां सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण 2006 से ही ‘मिल्ड्रोनेट’ नामक दवा ले रही हैं। उन्हें पता नहीं था कि इस दवा को इस वर्ष की शुरुआत में विश्व डोपिग रोधी एजेंसी (वाडा) द्वारा निषिद्ध सूची में शामिल कर लिया गया है।
रूस की टेनिस स्टार द्वारा घोषणा किए जाने के एक घंटे बाद अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में बताया कि 28 वर्षीया खिलाड़ी पर 12 मार्च से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस मामले में पहली बार असफल होने वाले खिलाड़ियों पर आमतौर पर दो साल का प्रतिबंध लगाया जाता है।
आईटीएफ ने आगे बताया कि जनवरी में हुए आस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सेरेना विलियम्स से हारने के बाद हुए ड्रग टेस्ट में असफल हुईं शारापोवा पर दो मार्च को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था।
शारापोवा ने कहा कि वह पिछले 10 साल से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण ‘मिल्ड्रोनेट’ नामक दवा ले रही हैं, जिसका ड्रग टेस्ट में परिणाम ‘पॉजीटिव’ आया है। मिल्ड्रोनेट को मिल्डोनियम नाम से भी जाना जाता है, जिसे मधुमेह या मैग्निशियम की कमी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।
शारापोवा ने कहा, “मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी और मुझमें मैग्निशियम की कमी हो गई थी। मेरे परिवार में पहले भी कई लोगों को मधुमेह की शिकायत रही है। मुझमें भी इसके लक्षण दिखने लगे थे और इसीलिए मैंने अन्य दवाओं के साथ इस दवा को लेना शुरू किया।”
टेनिस स्टार ने कहा, “आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि पिछले 10 साल से यह दवा वाडा की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में नहीं थी लेकिन एक जनवरी को नियम बदल गए और इसे सूची में शामिल कर लिया गया, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था।”
महिला टेनिस संघ (डब्ल्यूटीए) के टूर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) स्टीव सिमोन ने वाडा द्वारा नियमों में किए गए बदलाव पर निराशा जताते हुए कहा कि शारापोवा को नियमों के बारे में पता होना चाहिए था।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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