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पठानकोट हमला : एनआईए की पंजाब में 6 स्थानों पर छापेमारी

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नई दिल्ली| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर में छह जगहों पर छापे मारे। एनआईए पठानकोट वायु सेना अड्डे पर दो जनवरी को हुए आतंकवादी हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने ये छापे पंजाब पुलिस के अधिकारी सलविंदर सिंह और उनके दो सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर मारे। सलविंदर सिंह और उनके दो सहयोगियों का दावा है कि आंतकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया था।

एनआईए के एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर  बताया, “सलविंदर सिंह की दो दिन तक लाई डिटेक्टर से जांच करने के बाद हमने छह जगहों पर छापे मारे हैं जिनमें से चार गुरदासपुर में है और दो अमृतसर में है। जिन जगहों पर छापे मारे गए, वे सिंह, उसके दोस्त राजेश वर्मा और उसके रसोइये मदन गोपाल के निवास स्थान हैं।” आतंकवादियों ने सलविंदर सिंह को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि उनके दोस्त और रसोइये आतंकवादियों के हमले में घायल हो गए। इसी वजह से सलविंदर सिंह शक के दायरे में हैं। छह आतंकवादियों ने पठानकोट वायु सेना अड्डे पर हमला किया, जिसमें सात सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई। सुरक्षा बलों ने हालांकि सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया।

नेशनल

सिद्दारमैया के करीबी मंत्री का बयान, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए

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बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया के करीबी मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का कानून तत्काल लागू करने की मांग की है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि कर्नाटक में उनकी कांग्रेस की सरकार है और उन्हें तत्काल ऐसे लोगों को गोली मारने का कानून बना देना चाहिए।

कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और सिद्दारमैया मुख्यमंत्री हैं। जमीर अहमद ऐसे पहले मंत्री नहीं हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को गोली मारने का कानून बनाने की मांग है, बल्कि इससे पहले कर्नाटक के कृषि मंत्री ने भी इसी तरह की बात की थी।

पिछले दिनों कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से निपटने के लिए कानून की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी राय में भारत विरोधी नारे लगाने और गलत बोलने या फिर पाकिस्तान के समर्थन में वाले लोगों के खिलाफ शूट एट साइट कानून लागू होना चाहिए।

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