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प्रादेशिक

छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन की सड़क हादसे में मौत, शूटिंग से लौट रहे थे वापस

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रायपुर। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन सूरज मेहर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। वे 40 वर्ष के थे। सूरज मेहर उर्फ नारद मेहर अपनी फि‍ल्‍म आखिरी फैसला की शूटिंग कर लौट रहे थे तभी हादसे का शि‍कार हो गए।

बताया जा रहा है कि उनकी स्कॉर्पियो एक पिकअप वैन से टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि एक झटके में एक्टर मौत के मुंह में समा गए। इस हादसे में सूरज मेहर का एक साथी और वाहन चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर किया गया है।

ये हादसा बुधवार रात को हुआ था। जब यह हादसा हुआ, उस समय सूरज मेहर अपनी अगली फिल्म ‘आखिरी फैसला’ की शूटिंग से लौट रहे थे। स्‍वजनों से पता चला कि सूरज मेहर की बुधवार को ओड‍िशा के भठली में सगाई होनी थी।

सूरज मेहर को छत्तीसगढ़ी विलेन के रूप में अच्छी पहचान मिली थी। वो सरिया बिलाईगढ़ गांव के रहने वाले थे। सूरज ने कई फिल्मों में खूंखार विलेन की भूमिका निभाई है।

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नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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