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फिल्म ‘पठान’ को कई बदलावों के साथ रिलीज करने के CBFC ने दिए निर्देश

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Pathan created history at the box office

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नई दिल्ली। शाह रुख खान की फिल्म पठान को लेकर चल रहे विवाद में एक नया बदलाव सामने आया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को यह निर्देश दिया है कि फिल्म व गाने में बदलाव लाएं। यह निर्देश CBFC अध्यक्ष प्रसून जोशी ने दिए हैं।

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विवादों में था पठान का गाना

CBFC अध्यक्ष ने यश राज फिल्म्स को फिल्म पठान के रिवाइज वर्जन को सबमिट करने के लिए कहा है। इसके साथ उन्होंने इसे बोर्ड की गाइडेंस के अनुसार रखने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने बदलाव को लेकर निर्माताओं को कोई सुझाव नहीं दिया है।

बता दें कि पठान का गाना ‘बेशरम रंग’ रिलीज होने के बाद से विवादों में था। यह गाना 12 दिसंबर को रिलीज हुआ था। इसमें दीपिका पादुकोण के कपड़े को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके चलते हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की भी बातें हुई थी। मप्र सरकार ने फिल्म को प्रदेश में रिलीज न होने देने की भी बात कह दी थी।

CBFC का काम भावनाओं के बीच संतुलन बनाना

प्रसून जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘पठान सीबीएफसी में एग्जामिनेशन कमीशन के सामने सर्टिफिकेशन के लिए आई थी, जिसकी अच्छे से जांच की गई और कमेटी ने निर्माताओं को फिल्म और गाने में कुछ बदलाव करने के सुझाव दिए हैं।’

प्रसून जोशी ने यह भी कहा, ‘सीबीएफसी का काम क्रिएटिविटी और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन बनाना है। भारत में कल्चर और विश्वास को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है। इसके चलते हैं हमें सावधानीपूर्वक कंटेंट बनाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि निर्माताओं और दर्शकों के बीच जो रिश्ता है उसे बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।’ प्रसून जोशी ने यह भी कहा, ‘फिल्म पठान को सर्टिफिकेट तभी जारी होगा, जब फिल्म प्रोसीजर के अनुसार सभी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन कर फाइनल मटेरियल सबमिट करेगी।’

उलेमा बोर्ड ने भी दर्ज की थी आपत्ति

बता दें कि मप्र के उलेमा बोर्ड ने भी बेशरम रंग गाने को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने इसे इस्लाम का दुष्प्रचार बताया था। इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अदालत में भी शाह रुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस किया गया है। हाल ही में फिल्म का नया गाना झूमे जो पठान रिलीज हुआ है। पठान में जॉन अब्राहम की भी अहम भूमिका है। यह 25 जनवरी को रिलीज हो रही है।

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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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