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मुख्य समाचार

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को व्यक्तिगत पेशी से छूट

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नेशनल हेराल्ड मामला, सोनिया गांधी राहुल गांधी, व्यक्तिगत पेशी से छूट, आपराधिक सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति सी. नगप्पन की पीठ

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नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक सुनवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने हालांकि उच्च न्यायालय की सभी प्रतिकूल टिप्पणियों, अनुमानों और निष्कर्षो को निरस्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति सी. नगप्पन की मौजूदगी वाली पीठ ने राहुल, सोनिया और इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी। न्यायालय ने कहा कि उनके पेश होने से सुविधा की जगह असुविधा ज्यादा होगी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत जब चाहे जरूरत पड़ने पर सुनवाई के लिए उन्हें बुला सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले से जुड़े सभी मुद्दों को उठाने की अनुमति दे दी है।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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