मुख्य समाचार
कोयला ब्लॉक मामले में 4 मार्च को आरोप तय करेगी अदालत
नई दिल्ली| जिंदल समूह की कंपनियों की कथित संलिप्तता के आरोपों से जुड़े कोयला ब्लॉक मामले में यहां एक अदालत ने सोमवार को आरोप तय करने के संबंध में अपना फैसला सुनाने के लिए चार मार्च का दिन मुकर्रर किया। विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि उन्हें इस मामले में सारे रिकॉर्ड देखने और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दलीलों व आरोपी के वकीलों की ओर से पेश दस्तावेजों का अध्ययन करने में समय लगेगा।
कोयला ब्लॉक मामले में सीबीआई ने उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए थे।
अदालत जिंदल स्टील व गगन स्पोंज को झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही है।
जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उपयुक्त सबूत हैं। हालांकि, जिंदल, राव, कोड़ा और अन्य ने सभी आरोपों को नकारते हुए उन्हें इस मामले से मुक्त करने की मांग की है।
नेशनल
बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल
नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्ट में फेल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।
जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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