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‘स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा 16 जनवरी को’

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'स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम, घोषणा 16 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात'

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया कार्यक्रम की घोषणा 16 जनवरी को होगी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में मोदी ने रविवार को कहा कि हर क्षेत्र में आज हमें नए विचार और नवाचार पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, “स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया ने हमारे देश के युवाओं को नया अवसर मिला है। चाहे निनिर्माण हो, सेवा क्षेत्र हो या कृषि इस पहल से नया विचार, नया रास्ता और नया नवाचार मिलेगा।” उन्होंने कहा, “16 जनवरी को इस पहल का खाका पेश किया जाएगा।”

मोदी ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से जुड़े प्रत्येक युवा को इस पहल से जोड़ा जाएगा। हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा सिर्फ कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, “पूरे देश में युवाओं में प्रतिभा है और उन्हें अवसर चाहिए।” यह कहते हुए कि स्टार्ट-अप शुरू करने का संबध सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों से नहीं है, मोदी ने कहा, “किसी नवाचार से यदि कोई युवा ऐसा विचार देता है, जिससे गरीबों को रोजगार मिले, तो वह भी स्टार्ट-अप कहलाएगा। मैं बैंकों से भी इन युवाओं को मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए अपील करता हूं।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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