मुख्य समाचार
जेकेपी ने किया अभावग्रस्त लोगों के बीच निःशुल्क कम्बल वितरण
भक्ति धाम, मनगढ़ (कुंडा प्रतापगढ़)। आज 11 दिसम्बर को जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षा सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाठी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी एवं सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी ने स्वयं जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय में जाकर 50 से अधिक निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को कम्बल वितरित किये। उन्होंने बताया कि जब से जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय प्रारम्भ हुआ है, तब से प्रत्येक वर्ष श्रीमहाराज जी सर्दी ऋतु आते ही निर्धन एवं अभावग्रस्त लोगों को कम्बल आदि दान करते थे।
इसके अतिरिक्त जो मरीज दूर-दूर से अपना इलाज कराने के लिये यहाँ आते हैं, और चिकित्सालय में रात्रि में ठहरते हैं, उनके लिये श्रीमहाराज जी के आदेश पर चिकित्सालय द्वारा अलाव, सोने के लिये बिस्तर, कम्बल आदि की भी व्यवस्थ की जाती है। इससे पूर्व दिनांक 2 दिसम्बर को जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षा सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाठी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी एवं सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी ने स्वयं जगद्गुरु कृपालु चिकित्सालय में जाकर 50 से अधिक निर्धन एवं ग्रामीण लोगों को कम्बल वितरित किये।
इसी क्रम में दिनांक 4 दिसम्बर को जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षा सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाठी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी एवं सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी द्वारा भक्ति मन्दिर के सामने 60 से अधिक निर्धनों एवं अभावग्रस्त लोगों को कम्बल बाँटे गये एवं दिनांक 8 दिसम्बर को जगद्गुरु कृपालु परिषत्-भक्तिधाम द्वारा मनगढ़ एवं उसके आस-पास के 700 स्कूली बच्चों को कम्बल वितरित किया गया।
जगद्गुरु कृपालु परिषत् की अध्यक्षा सुश्री डॉ. विशाखा त्रिपाठी, सुश्री डॉ. श्यामा त्रिपाठी एवं सुश्री डॉ. कृष्णा त्रिपाठी जी अनवरत रूप से श्री महाराज जी द्वारा प्रारम्भ किये गये समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये भगीरथ प्रयत्न कर रही हैं। जगद्गुरु कृपालु परिषत् द्वारा निर्धनों एवं जरूरतमंदों को वर्ष में अनेक बार कम्बल, वस्त्र, विभिन्न प्रकार के अनाज एवं दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक प्रकार की वस्तुयें दान में दी जाती हैं। परिषत् द्वारा समय-समय पर ब्राह्मण भोज, साधु भोज, विधवा भोज आदि का आयोजन किया जाता है।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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