प्रादेशिक
पंजाब : गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के विरोध में बंद
चंडीगढ़| पंजाब में बुधवार को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कथित अपमान और उसके बाद हुई हिंसक झड़प के विरोध में गुरुवार को पंजाब में व्यावसायिक व अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। बुधवार को हुई हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी और अन्य कई लोग घायल हुए थे।
सूत्रों ने कहा कि फरीदकोट, मुक्तसर और मोंगा जिले के कुछ इलाकों में बंद का असर दिखा।
उल्लेखनीय है कि पंजाब के फरीदकोट जिले में पुलिस और सिख प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई थी और करीब 70 लोग घायल हुए थे।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पवित्र ग्रंथ के अपमान और उसके बाद भड़की हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बुधवार को घोषणा की कि फरीदकोट जिले के बरगरी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने वालों की जानकारी देने वाले को एक करोड़ का ईनाम दिया जाएगा।
प्रादेशिक
पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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