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मनोरंजन

सिर्फ तब्बू ही ‘दृश्यम’ कर सकती थीं : अजय

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मुंबई,अभिनेता अजय देवगन,आगामी फिल्म 'दृश्यम',अभिनेत्री तब्बू,निशिकांत कामत निर्देशित 'दृश्यम' मलयालम फिल्म

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मुंबई | अभिनेता अजय देवगन ने आगामी फिल्म ‘दृश्यम’ में साथ काम कर रहीं अभिनेत्री तब्बू की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में कड़क पुलिसकर्मी की भूमिका तब्बू के अलावा कोई नहीं निभा सकता था। ‘दृश्यम’ के प्रचार के लिए एक रेडियो स्टेशन पहुंचे अजय ने कहा, “हम चाहते थे कि तब्बू फिल्म में हों, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके अलावा कोई और इसे नहीं कर सकता था।”

उन्होंने कहा, “फिल्म मानवीय जज्बातों के बारे में है। फिल्म में मेरे और तब्बू के बीच एक टकराव है और इसी टकराव में फिल्म की कहानी है।” वहीं, तब्बू ने कहा कि उन्होंने अपनी भूमिका के लिए किसी चर्चित पुलिस अधिकारी से प्रेरणा नहीं ली। उन्होंने कहा, “मेरे लिए प्रेरणा मलयालम (मूल फिल्म) फिल्म है, क्योंकि हम उसके अधिकांश पहलुओं का अनुसरण कर रहे हैं। किरदार इतना दमदार है कि किसी दूसरे किरदार से प्रेरणा लेनी की जरूरत नहीं है।” निशिकांत कामत निर्देशित ‘दृश्यम’ मलयालम फिल्म का रीमेक है, जो 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म में अभिनेत्री श्रिया सरण भी हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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