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मुख्य समाचार

पोर्टेबिलिटी सुविधा 2 और कंपनियों ने देश भर में फैलाई

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नई दिल्ली| मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा शुक्रवार से देश भर में विस्तारित करने वालों में दो और कंपनियां शुक्रवार को शामिल हो गई। टाटा डोकोमो ब्रांड से सेवा देने वाली टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (टीटीएल) और एयरसेल शुक्रवार से एमएनपी सेवा देश भर में फैलाने वाली पांच अन्य कंपनियों में शामिल हो गई। पांच अन्य कंपनियों में हैं भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आईडिया सेल्युलर और एमटीएस इंडिया।

टीटीएल के विपणन प्रमुख गुरिंदर सिंह संधु ने कहा, “टाटा डोकोमो से टाटा डोकोमो में पोर्टिग करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और पोर्टेबिलिटी अनुरोध की प्रक्रिया जारी रहने तक ग्राहकों को टाटा नेटवर्क पर रोमिंग के दौरान मुफ्त इनकमिंग सेवा मिलेगी।”

एयरसेल ने बयान में कहा, “यह महत्वपूर्ण कदम ग्राहकों को आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने में मदद करेगा और उसके लिए उन्हें मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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