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मनोरंजन

‘शराबी’ ने पूरे किए 31 साल, अमिताभ यादों में खोए

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अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘शराबी’ के प्रदर्शन को 31 साल पूरे हो गए और हालिया प्रदर्शित फिल्म ‘पीकू’ की कामयाबी का जश्न मना रहे अमिताभ पुरानी यादों में खो गए। वर्ष 1984 में आई फिल्म ‘शराबी’ एक लापरवाह और निर्दयी व्यापारी के बेटे की कहानी है, जो एक शराबी और बवाली है, लेकिन नरम दिल इंसान है। फिल्म में बेटे की मुख्य भूमिका अमिताभ ने निभाई थी, जबकि पिता की भूमिका में दिवंगत अभिनेता प्राण थे।

पुरानी यादों में खोए अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, “फिल्म ‘शराबी’ को 31 साल पूरे..ऐसा लगता है, जैसे कल की ही बात हो। 1983 में हम विश्व दौरे पर थे, जो फिल्म जगत में अपनी तरह का पहला कदम था। हमने अमेरिका और लंदन में 10 शहरों में प्रस्तुतियां दीं, फिर न्यूयार्क सिटी से त्रिनिदाद और टाबैगो गए। प्रकाश मेहरा मेरे साथ यात्रा कर रहे थे और हमने पिता-पुत्र के रिश्ते पर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें बेटा शराबी होता है।”

अमिताभ (72) ने ट्विटर पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने लिखा, “फिल्म ‘शराबी’ को 31 साल पूरे। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब हम फिल्म के सेट पर थे।”

 

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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