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लखनऊ: सीएम योगी ने किया अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मलेन का शुभारंभ, देश के जाने-माने पत्रकारों का लगा तांता

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लखनऊ। महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने में मीडिया, स्कूल और समाज की भूमिका पर रविवार को कानपुर रोड स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल के सभागार में अंतरराष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया।

यह आठवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

 

 

सिटी मांटेसरी स्कूल में आयोजित इस सम्मलेन में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के पत्रकारों और मनोवैज्ञानिकों ने अपनी उपस्तिथि दर्ज कराकर समारोह में चार चांद लगा दिए।

इस सम्मलेन में जहां एक ओर विद्वानों ने अपने विचारों से सामजिक जागरूकता की अनूठी मिसाल पेश की तो वहीँ दूसरी ओर महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अपराधों और हिंसा के विरोध में आवाज उठाने के लिए सीएमएस की तारीफ की।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाएं समाज के विकास और उत्थान की धुरी हैं इसलिए सामाजिक विकास से महिलाओं को जोड़ना अत्यंत जरुरी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएमएस के इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। इससे पहले सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने सभी का स्वागत करते हुए महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर अपने विचार व्यक्त किए।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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