मनोरंजन
‘महाबलिपुरम’ का अंत चौंकाएगा : सैंडी
चेन्नई | फिल्म निर्देशक डॉन सैंडी का कहना है कि उनके निर्देशन की पहली तमिल फिल्म ‘महाबलिपुरम’ के अंतिम 40 मिनट दर्शकों को यथार्थ घटनाओं की एक झलक देंगे और उन्हें हैरत में डाल देंगे। सैंडी ने बताया, “फिल्म समाचारपत्र की एक घटना पर आधारित है, जिसने मुझे बहुत व्यथित किया। हालांकि, हमारे पास पहले से ऐसी कई फिल्में हैं, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश उतनी यथार्थपूर्ण नहीं हैं। मेरी फिल्म ज्यादातर यथार्थपूर्ण है। इसके अंतिम 40 मिनट दर्शकों को चौंका देंगे।”
उन्होंने कहा, “जिन्होंने भी मेरी फिल्म देखी, वे स्वयं को उस महत्वपूर्ण भाग और फिल्म के अंत के बारे में बात करने से रोक नहीं पाए। मैं आशा करता हूं कि दर्शक भी उतने ही रोमांचित होंगे।” फिल्म 13 मार्च को रिलीज हो रही है। इसमें करुणाकरन, रमेश तिलक, विनायक, कार्तिक साबेश, प्रेम कुमार, अंजना रॉय और वीतिका शेरू भी हैं।
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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भिडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना
मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भिडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भिडू’ शब्द के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्थानों के खिलाफ केस किया है।
यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।
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