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दुर्गा विसर्जन पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया, ममता सरकार को दिखाया आईना

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मोहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर ममता बनर्जी के फ़रमान द्वारा रोक के मामले में आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार को औंधे मुंह गिरा देने वाला फैसला सुनाया है।

बता दें कि, मोहर्रम की वजह से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर बंगाल की ममता बेनर्जी सरकार ने रोक लगा दी थी।

इस रोक को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज हटा दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से लेकर पूजा आयोजकों को निर्देश भी जारी किया है।

हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राकेश तिवारी व जस्टिस हरिश टंडन की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हर दिन होगा।

ममता सरकार ने दशमी को रात दस बजे तक और एकादशी यानी एक अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाई थी।

इस रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में तीन जनहित याचिका दायर हुई थी इसके बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी।

हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि, दशहरा के दिन रात 12 बजे तक हर घाट पर प्रतिमा पहुंच जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि, पुलिस को मोहर्रम व दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकलने वाले जुलूस के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित करना होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जारी अधिसूचना को खारिज नहीं किया है।

कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में हलफमाना जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने के लिए शुक्रवार तक की ही मोहलत दी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी ममता सरकार को प्रतिमा विसर्जन पर रोक को लेकर मुंह की खानी पड़ी थी।

न्यायाधीश राकेश तिवारी एवं हरीश टंडन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई शुरू होते ही न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कहा कि अगर कहीं दंगे जैसे हालात बनते हैं तो दंगाइयों पर सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है फिर भी हालात नहीं संभलता  तो आंसू गैस और बाद में हल्का लाठी चार्ज करना पड़ता है।

नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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