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बजट के आज पेश होने पर सस्पेंस खत्म, लोकसभा अध्यक्ष ने की पुष्टि
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ई. अहमद के निधन के कारण संसद की कार्यवाही स्थगित की जाएगी या नहीं, इसे लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बजट पेश किए जाने की पुष्टि की। वित्त मंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा, “मुझे लोकसभा टीवी पर पूर्वाह्न् 11 बजे केंद्रीय आम बजट पेश करते देखें।” बाद में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी बजट आज पेश किए जाने की पुष्टि की।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार को कहा था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ई. अहमद के निधन के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित की जाएगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन लेंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि आमतौर पर किसी सांसद के निधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करने की परंपरा रही है। हालांकि बाद में सुमित्रा महाजन ने बजट बुधवार को तय समय पर ही पेश किए जाने की पुष्टि की।
अहमद को मंगलवार को दिल का दौरा पड़ा था। वह संसद के केंद्रीय सभागार में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें शहर के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कई घंटों के इलाज के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका और देर रात उनका निधन हो गया।
अहमद (78) संप्रग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। वह 1991 से केरल के मलप्पुरम से लोकसभा सांसद थे। वह केरल से लंबे समय तक आईयूएमएल सांसद रहे थे।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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