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किसानों के लिए नदी जल रोकने को प्रतिबद्ध : मोदी

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सिंधु संधि का जल भारतीय किसानों के लिए : मोदी

 

बठिंडा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह इसके तहत पाकिस्तान जाने वाले पानी को पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर के किसानों के लिए रोकने को प्रतिबद्ध हैं। बठिंडा में एम्स की आधारशिला रखने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, “जिस जल पर भारत का अधिकार है वह पाकिस्तान में बह रहा है। मैं उस जल को रोकने और हमारे पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर तथा शेष भारत के किसानों के लिए लाने को प्रतिबद्ध हूं।”

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जल बंटवार के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। मोदी ने कहा, “दिल्ली में पहले की सरकारें सोई थीं। हमारे किसान रोते रहे और पानी पाकिस्तान की ओर बहता रहा। हम हमारे किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “सिंधु जल संधि के तहत सतलज, ब्यास और रावी नदी के जल पर भारत और हमारे किसानों का अधिकार है। ये जल पाकिस्तान होते हुए बहकर समुद्र में चले जाते हैं। न तो पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है और न ही हमारे किसान इसका उपयोग करने में सक्षम हैं।”

मोदी ने कहा, “मैं दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं और सिंधु जल संधि पर एक कार्य बल का गठन किया है।”

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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