प्रादेशिक
बिहार में चिकित्सक के अपहरण का प्रयास, कंपाउंडर को गोली मारी
पटना| पटना के दुल्हिन बाजार थाना के समीप अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार रात नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) के चिकित्सक डॉ. प्रवीण कुमार झा की कार पर गोली चलाई तथा उनके अपहरण का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, डॉक्टर पालीगंज स्थित निजी क्लिनिक बंद कर अपनी कार से कंपाउंडर पनसुही निवासी राजीव शर्मा व ड्राइवर मिथिलेश कुमार के साथ पटना लौट रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार छह अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी कार रोक ली। इस दौरान बदमाशों ने डॉक्टर को कार से खींचने की कोशिश की। कामयाब नहीं होने पर उन्होंने गोली चला दी, जिसमें कंपाउंडर जख्मी हो गया।
डॉक्टर किसी तरह वहां से पुलिस थाना की ओर भागे। बदमाशों ने कार चालक के सिर पर रायफल के बट से वार किया, जिसमें वह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश कार लेकर फरार हो गए।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने बुधवार को बताया कि मौके से पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की है। चिकित्सक के बयान के आधर पर दुल्हिन बाजार थाना में अपहरण की कोशिश व लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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