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मनोरंजन

एमएमए स्टार नहीं ले पाए दीपिका का नाम

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एमएमए स्टार नहीं ले पाए दीपिका का नाम

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एमएमए स्टार नहीं ले पाए दीपिका का नाम

मुंबई| ‘एक्स एक्स एक्स : द रिटर्न ऑफ जेंडर केज’ से हॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही दीपिका पादुकोण के सह-कलाकार ब्रिटिश मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट (एमएमए) माइकल बिस्पिंग सही तरीके से उनका नाम नहीं ले पाए। दीपिका ने शनिवार को ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें बिस्पिंग दीपिका का नाम लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में दीपिका बिस्पिंग को अपना नाम बोलने को कहते दिखाई दे रही हैं, जिसके जवाब में बिस्पिंग ने कहा, “मैं दीपिका ‘टापुकोण’ को ढूंढ़ रहा हूं।”

डी.जे. करुसो निर्देशित ‘एक्स एक्स एक्स : द रिटर्न ऑफ जेंडर केज’ 2002 की फिल्म ‘एक्स एक्स एक्स’ और 2005 की ‘एक्स एक्स एक्स : स्टेट ऑफ द यूनियन’ का सीक्व ल है।

फिल्म 20 जनवरी, 2017 को रिलीज होगी।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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