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मोदी बेल्जियम पहुंचे, प्रधानमंत्री चार्ल्स से मिलेंगे

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मोदी बेल्जियम पहुंचे, प्रधानमंत्री चार्ल्स से मिलेंगे

ब्रसेल्स| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव के तहत बुधवार सुबह बेल्जियम पहुंच गए। मोदी यहां से अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे पर भी जाएंगे। विकास मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर लिखा, “ब्रसेल्स पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी पूर्ण स्वागत हुआ।”

मोदी तीन देशों के इस दौरे के दौरान भारत-यूरोपीय संघ(ईयू) शिखर सम्मेलन और अमेरिका में वैश्विक परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मोदी बुधवार को बेल्जियम दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल के साथ एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे और उसके बाद 13वें भारतीय-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।

मोदी 31 मार्च को दो दिवसीय चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना होंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कर रहे हैं। वहां से लौटते समय वह दो-तीन अप्रैल को सऊदी अरब में एक द्विपक्षीय यात्रा पर रहेंगे।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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