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नेशनल

श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा बहाल

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श्रीनगर, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)| श्रीनगर से नियंत्रण रेखा के पार मुजफ्फराबाद जाने वाली बस सेवा एक सप्ताह तक स्थगित रहने के बाद सोमवार को बहाल हो गई। बस ‘कारवां-ए-अमन’ श्रीनगर से मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो गई। इस बस में 29 यात्री सवार हैं, जो यहां अपने संबंधियों से मिलने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) लौट रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि बारामूला जिले में उड़ी कस्बे के पास सलामाबाद व्यापार एवं यात्रा सुविधा केंद्र से कुछ और यात्री बस में सवार हो सकते हैं।

एलओसी पर उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के बावजूद यह बस सेवा बहाल हो गई।

कमालकोट क्षेत्र में शनिवार को संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना के लिए बोझा ढोने का काम करने वाला एक व्यक्ति मारा गया और एक महिला घायल हो गई।

भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल 2015 में यह बस सेवा शुरू हुई थी। एलओसी के दोनों ओर बसे अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए यह सेवा शुरू की गई थी।

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नेशनल

कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा- आप गलती मानते हैं, बोले- सवाल ही उठता, मेरे पास बेगुनाही के सारे सबूत

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नई दिल्ली। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? इस पर बृजभूषण ने कहा कि गलती की ही नहीं मानने का सवाल ही नहीं उठता। इस दौरान कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी स्वयं को बेकसूर बताया। तोमर ने कहा कि हमनें कभी भी किसी पहलवान को घर पर बुलाकर न तो डांटा है और न ही धमकाया है। सभी आरोप झूठे हैं।

मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, इस पर बृजभूषण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “मेरे बेटे को टिकट मिला है।” बता दें कि उत्तर प्रदेश से छह बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। पार्टी उनकी बजाय, उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से टिकट दिया है, जिसका बृजभूषण तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

बृजभूषण सिंह ने सीसीटीवी रिकाॅर्ड और दस्तावेजों से जुड़े अन्य विवरण मांगने के लिए बृजभूषण सिंह ने आवेदन दायर किया है। उनके वकील ने कहा कि उनके दौरे आधिकारिक थे। मैं विदेश में उसी होटल में कभी नहीं ठहरा जहां खिलाड़ी स्टे करते थे। वहीं दिल्ली कार्यालय की घटनाओं के दौरान भी मैं दिल्ली में नहीं था। बता दें कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एमपी-एमएलए मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जाएं। हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते।

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