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प्रादेशिक

विदिशा में कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील

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विदिशा में कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील

विदिशा | मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बजरंग दल नेता दीपक कुशवाहा की हत्या के बाद रविवार को भड़की हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू में मंगलवार को तीन घंटे की ढील दी गई है। कर्फ्यू में मिली ढील के चलते लोग जरूरत के सामान की खरीदारी में लगे हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

ज्ञात हो कि शनिवार की दोपहर को बक्सरिया क्षेत्र में बजरंग दल नेता दीपक कुशवाहा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भड़की हिंसा में कई मकान, दुकान व वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने रविवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था, जो सेामवार को पूरे दिन जारी रहा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह ने आईएएनएस को बताया, “हालात में सुधार आने पर मंगलवार सुबह नौ बजे से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। दोपहर बाद हालात की एक बार फिर समीक्षा होगी और उसके बाद आगे क्या किया जाए इसका फैसला होगा।”

कर्फ्यू में मिली ढील के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र की दुकानें खुली हुई हैं और लोग जरूरत का ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने में लगे हैं। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जो गश्त लगा रहे हैं।

नेशनल

जेल से रिहा हुए बाहुबली धनंजय सिंह, बोले- पत्नी के लिए करूंगा प्रचार

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लखनऊ। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को बुधवार की सुबह बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में सजा हुई। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं सीधे अपने क्षेत्र में जाऊंगा। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन उनकी रिहाई में देरी हो रही थी। हालांकि, बुधवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के वक्त धनंजय सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कई गाड़ियों के काफिले के साथ धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने प्रेस से बात भी की। उन्होंने कहा कि 2020 में मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मैं सीधे जौनपुर जाऊंगा।

धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है। यानी उनकी सजा पर कोई रोक नहीं है। 27 अप्रैल को हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि अब सजा के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।

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