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नेशनल

रियो में अव्यवस्था का माहौल : ब्राजीलियाई अटॉर्नी जनरल

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ब्रासीलिया, 22 नवंबर (आईएएनएस)| ब्राजील की अटॉर्नी जनरल रैक्वेल डॉज का कहना है कि देश के रियो डि जिनेरो में अव्यवस्था का माहौल है और यहां का हाल ‘बिना कानून वाली भूमि’ जैसा हो गया है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, अटॉर्नी जनरल का यह बयान क्षेत्रीय विधानसभा द्वारा अपने तीन प्रतिनिधियों को रिहा करने का फैसला करने के बाद आया है, जो भ्रष्टाचार के संदेह में जेल में थे। इस निर्णय को अपीलीय अदालत ने मंगलवार को रद्द कर दिया।

डॉज ने मंगलवार को यह बयान उस समय दिया जब उन्होंने रियो विधायिका द्वारा भ्रष्टाचार, साजिश रचने, धनशोधन के आरोपी तीनों प्रतिनिधियों को 17 नवंबर को रिहा करने के फैसले का विरोध में सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है।

डॉज ने कहा, यह आसान सा तथ्य है कि रियो डि जिनेरियो की विधानसभा ने बड़ी संख्या में बहुमत के जरिए वर्णित सामान्य अपराधों की रूपरेखा को नष्ट कर दिया, जो इस समस संस्थागत निकाय द्वारा अनुभव की जा रही अव्यवस्था को दर्शाता है और सर्वोच्च न्यायालय से त्वरित और दृढ़ प्रतिक्रिया की मांग करता है।

विधानसभा के अध्यक्ष व परिवहन मंत्री लियोनॉडरे पिसिआनी, पाउलो और एडसन एल्बर्टेसी वे तीन प्रतिनिधि हैं, जो भ्रष्टाचार के संदेह में जेल में थे और एक दिन बाद रिहा हो गए।

डॉज ने कहा, रियो डि जिनेरो विधानसभा का प्रस्ताव कानूनविहिन माहौल का सबूत है जो दिखाता है कि राज्य अवैध रूप से न्यायायिक निर्णय का विरोध कर रहा है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अनादर कर रहा है।

अपीलीय अदालत ने मंगलवार को तीनों प्रतिनिधियों को फिर से जेल भेजने का आदेश दिया, जो ब्राजीलियाई राष्ट्रपति माइकल टेमेर के नेतृत्व वाली ‘ब्राजीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी’ के सदस्य हैं।

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नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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