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मुख्य समाचार

‘रईस’ में मेरी और माहिरा की जोड़ी अच्छी लगेगी : शाहरुख

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मुंबई | पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान फिल्म ‘रईस’ से हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश करने जा रही है। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान मुख्य भूमिका में हैं। शाहरुख का कहना है कि इस फिल्म में उनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आएगी। माहिरा ने शाहरुख की अगली फिल्म ‘दिलवाले’ की काजोल के साथ ताजा तस्वीर देखने के बाद ट्विटर पर लिखा | शाहरुख उफ! आप दोनों अच्छे लग रहे हो।

इसके बाद शाहरुख ने ट्वीट कर कहा माहिरा अभी-अभी तुम्हारा ट्वीट देखा। हमारी जोड़ी भी रईस में अच्छी लगेगी। उम्मीद है कि तुम और तुम्हारा परिवार ठीक है। राहुल ढोलकिया निर्देशित इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की है| गुजरात में शराब की तस्करी करने वाले एक व्यापारी को एक सख्तमिजाज पुलिसकर्मी से चुनौती मिलती है। शाहरुख इसमें एक शराब माफिया के किरदार में दिखाई देंगे। यह फिल्म अगले साल ईद पर सलमान खान की ‘सुल्तान’ के साथ रिलीज होगी।

 

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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