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याकूब मेमन की याचिका पर पूरी नही हो सकी सुनवाई

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याकूब मेमन की याचिका, सुनवाई, सोमवार, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा

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नई दिल्‍ली। 1993 के मुंबई हमले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पा चुके याकूब मेमन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, सुनवाई कल भी जारी रहेगी। याकूब मेमन के वकीलों ने कहा कि वह अपना जवाब कल देंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्‍पणी गौरतलब है कि हम मामले की मेरिट पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि टाडा कोर्ट ने फांसी के सजा की सूचना पर वैद्यानिक प्रक्रिया का पालन किया था या नहीं।

गौरतलब है कि मुंबई के 1993 के श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में मृत्युदंड पाने वाले इकलौते मुजरिम याकूब अब्दुल रजाक मेमन की सजा के अमल पर रोक के लिए उसकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय को आज सोमवार को सुनवाई करनी थी। याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी दी जानी है।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू ने कहा कि मैंने पहले ही इसे पीठ को सौंप दिया है। यह फाइल मेरे पास आई थी। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश की पीठ में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि ‘यह संवेदनशील मामला है और इसे पहले ही न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ के पास 27 जुलाई के लिये भेज दिया गया है।

याकूब मेमन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने इस मामले का उल्लेख किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से संबद्ध डेथ पेनाल्टी लिटीगेशन क्लिनिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टी आर अंध्यारूजिना ने कहा कि दूसरे मामलों में मौत की सजा के अमल के खिलाफ उसने भी शीर्ष अदालत में याचिकायें दायर की हैं। रामचंद्रन ने कहा कि मेनन के पास गंवाने के लिये समय नहीं है क्योंकि उसकी जिदंगी एक धागे पर टिकी हुयी है। अंध्यारूजिना ने कहा कि दोषी को 30 जुलाई की सुबह सात बजे फांसी दी जानी है। इसलिए उनके संगठन की याचिका याकूब के मामले के साथ संलग्न कर दी जाये।

नेशनल

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी।

दिल्ली में शराब नीति घोटाले से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। केजरीवाल पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हर लोकतंत्र में जरूरी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है।

केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कहा कि जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस समय लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब आचार संहिता लागू हो चुकी थी। इससे साफ है कि एजेंसी बिना किसी कारण के जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही हैं। चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ही उनकी गिरफ्तारी हुई है।

तिहाड़ जेल जाने के बाद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य को लेकर भी जेल प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जेल प्रशासन उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है, जबकि वह लंबे समय से शुगर के मरीज हैं।

 

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