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बिजनेस

नोटबंदी : बैंकों के उधार कारोबार में ऐतिहासिक गिरावट

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SBI1हालांकि ब्याज दरें कम होने से आवास क्षेत्र में छाई मंदी दूर हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट में गुरुवार को यह बात कही गई।

एसबीआई की ‘इकॉनरैप- ऋणवृद्धि पर सट्टेबाजी’ रिपोर्ट में बताया गया, “कम क्रेडिट ग्रोथ चिंता की बात है। क्योंकि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पाक्षिक डेटा इस तरफ इशारा करती है कि ऋण उठाव साल-दर-साल 23 दिसंबर को ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिरकर 5.1 फीसदी पर आ गई है।”

रिपोर्ट में कहा गया, “11 नवंबर और 23 दिसंबर के बीच की अवधि के दौरान ऋण उठाव में 5229 करोड़ रुपये की गिरावट आई है, जबकि इस दौरान बैंकों की जमा राशि में करीब 4 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।”

इसमें कहा गया कि ब्याज दरों में एक बार में 90 आधार अंकों की कटौती हो चुकी है। इससे स्पष्ट रूप से आवास क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी से लेकर तीन साल तक की अवधि वाले ऋणों की दर में 90 आधार अंकों की कटौती की थी।

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Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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