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बिजनेस

नरेश गोयल की पत्नी बनीं जेट एयरवेज की अतिरिक्त निदेशक

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मुंबई| विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने गुरुवार को कहा कि उसने कंपनी के अध्यक्ष नरेश गोयल की पत्नी अनीता नरेश गोयल को अपने बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। विमानन कंपनी ने बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी गई नियमित सूचना में कहा, “कंपनी ने अनीता नरेश गोयल को 8 अप्रैल 2015 से अतिरिक्त निदेशक (गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र) नियुक्त किया है।”

उल्लेखनीय है कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के मुताबिक, शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होना जरूरी है। सेबी ने गत वर्ष सभी सूचीबद्ध कंपनियों को एक अक्टूबर 2014 तक कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने का आदेश दिया था। बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2015 कर दिया गया था।

बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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