बिजनेस
तेल मूल्य 72.51 डॉलर प्रति बैरल
नई दिल्ली| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) द्वारा शुक्रवार को जारी भारत के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गुरुवार को 72.51 डॉलर प्रति बैरल रही। यह कीमत इससे पिछले कारोबारी दिवस बुधवार को 76.00 डॉलर प्रति बैरल थी। रुपये के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमत गुरुवार को 4,486.19 रुपये प्रति बैरल हो गई, जो बुधवार को 4,702.12 रुपये प्रति बैरल थी।
आलोच्य अवधि में भारतीय मुद्रा में तेल मूल्य में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा डॉलर मुद्रा में तेल मूल्य घटने के कारण हुआ। इस दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया।
गुरुवार को रुपये/डॉलर की विनिमय दर 61.87 रुपये प्रति डॉलर रही। इससे पिछले कारोबारी दिवस बुधवार को भी यह विनिमय दर 61.87 रुपये प्रति डॉलर थी।
एक बैरल 42 अमेरिकी गैलन या लगभग 159 लीटर या 35 इम्पीरियल गैलन के बराबर होता है।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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