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मनोरंजन

‘जांनिसार’ में मेरा ड्रीम रोल : इमरान अब्बास

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जल्द मुजरफ्फर अली निर्देशित बॉलीवुड फिल्म ‘जांनिसार’ में नजर आने वाले पाकिस्तानी अभिनेता इमरान अब्बास का कहना है कि यह उनका ‘ड्रीम रोल’ है। यह इमरान की दूसरी बॉलीवुड फिल्म है। वह इससे पूर्व बिपाशा बसु संग ‘क्रीचर 3डी’ फिल्म में नजर आ चुके हैं।

‘जांनिसार’ एक समय विशेष की फिल्म है, जो एक राजकुमार (इमरान) और नृत्यांगना (पर्निया कुरैशी) की प्रेम कहानी पर आधारित है।

इमरान ने कहा, “मेरे ख्याल से किसी भी अभिनेता के लिए यह एक ड्रीम रोल होगा। कुछ ही लोग इस तरह की फिल्में बनाते हैं और जब मुजफ्फर अली ने मेरे सामने यह भूमिका रखी, तो मेरे लिए वह पल एक सपना सच होने जैसा था।”

इमरान ने अपनी भूमिका के बारे में कहा, “राजा आमिर हैदर का किरदार मेरे दिल के करीब है, क्योंकि यह किरदार संगीत और शायरी को समझता है और मैं खुद भी संगीत एवं शायरी का छात्र हूं। शूटिंग के दौरान मुजफ्फर सर ने किरदार का विवरण इतनी खूबसूरती के साथ दिया कि मैंने उसे जीना शुरू कर दिया।”

फिल्म सात अगस्त को रिलीज हो रही है।

 

प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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