बिजनेस
चीन ने हंगरी के साथ बीफ आयात शुरू किया
शंघाई। हंगरी से आयातित बीफ की पहली खेप गुरुवार को समुद्र मार्ग से चीन के शंघाई पहुंची। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
शंघाई कस्टम्स तथा शंघाई इंट्री एक्जिट इंस्पेक्शन एवं क्वारंटाइन ब्यूरो की ओर से संयुक्त रूप से जारी एक बयान में कहा गया है कि हंगरी से आयातित 70,600 अमेरिकी डॉलर मूल्य के 12 टन बीफ को चीन के बाजार में चीनी चंद्र नववर्ष के पहले उतारा जाएगा, जो आठ फरवरी से शुरू हो रहा है।
बयान के मुताबिक, बीफ की खेप शंघाई के यांगशान बंदरगाह को गुरुवार पर पहुंची, जिसे शुक्रवार को कस्टम्स ने मंजूरी दी।
मैड काउ बीमारी की वजह से चीन ने यूरोपीय संघ से बीफ आयात पर साल 2001 से ही प्रतिबंध लगा रखा था।
हंगरी के कैटल ब्रीडिंग, बीफ उत्पाद व खाद्य सुरक्षा प्रक्रिया की जांच के बाद चीन ने साल 2014 में हंगरी के साथ बीफ आयात समझौता किया।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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