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‘गन पे डन’ से शुरुआत कर रहीं रिमी धर

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मुंबई | फिल्मकार अभीक भानु ने अपनी फिल्म ‘गन पे डन’ में एक नई संगीत निर्देशक रिमी धर को लिया है। वह कहते हैं कि उन्हें पता है कि उन्होंने एक जोखिम उठाया है। अभीक ने बताया, “फिल्म का संगीत फिल्म और नई संगीत निर्देशक रिमी धर की तरह ही बहुत ही जोशीला और रूहानी हैं। यह उनकी (रिमी) शुरुआत है। मुझे मालूम है कि मैं इसमें जोखिम उठा रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए वह सबको चौंका देंगी।”

रिमी कहती हैं कि उन्होंने बॉलीवुड मसाला फिल्मों से सीखा है। उन्होंने कहा, “फिल्म निर्देशक अभीक भानु में कहानी सुनाने और दृश्य समझाने का जबर्दस्त गुण है, जिसने हमारी गानों में भी मदद की। फिल्म का संगीत बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल का है यानी एकदम मसाला।” ‘गन पे डन’ में जिम्मी शेरगिल, तारा अलीशा बेरी, संजय मिश्रा और विजय राज हैं। रिमी कहती हैं कि फिल्म में तीन एकदम निराले गाने हैं। ‘गन पे डन’ पायनियर फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट एलएलपी के बैनर तले आसिफ काजी और मनोज मेनन ने बनाई है।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

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