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मनोरंजन

क्रिस की रिहाना मामले में परिवीक्षा अवधि समाप्त

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गायक क्रिस ब्राउन की छह साल की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई। उन्हें पूर्व प्रेमिका रिहाना के उत्पीड़न के मामले में 2009 में सजा सुनाई गई थी। वेबसाइट ‘ईऑनलाइन डॉट कॉम’ के अनुसार, लॉस एंजेलिस के जिला अटॉर्नी ने शुक्रवार को कहा कि 25 वर्षीय क्रिस ब्राउन की परिवीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है। न्यायाधीश जेम्स ब्रैडलीन ने पाया कि क्रिस ने आधिकारिक रूप से 1,000.5 घंटे की सामुदायिक सेवा भी पूरी की है और परिवीक्षा अवधि का भी उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है।

न्यायालय का फैसला आने के बाद क्रिस ने ट्विटर पर लिखा, “मेरी परिवीक्षा अवधि समाप्त। ईश्वर का धन्यवाद।”

क्रिस के वकील मार्क गेरागोस ने कहा, “मुझे आज से ज्यादा खुशी नहीं हुई। क्रिस ब्राउन पर मुझे गर्व है।”

क्रिस ने रिहाना के साथ आठ फरवरी 2009 को मारपीट की थी, जिसके बाद उन पर रिहाना के साथ शारीरिक उत्पीड़न और आपराधिक धमकियां देने के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे। जून 2009 में उन्हें दोषी पाया गया था और उन्हें सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई गई थी। बीते छह सालों में क्रिस को कई दफा न्यायालय में उपस्थित होकर यह साबित करना पड़ा था कि परिवीक्षा अवधि का उल्लंघन नहीं करते हुए वह ईमानदारी से सजा पूरी कर रहे हैं।

क्रिस ने ट्विटर पर लिखा, “उम्मीद करता हूं कि यह न्यायालय में मेरा आखिरी दिन हो.. मेरे लिए दुआ करें।”

 

प्रादेशिक

महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक्टर साहिल खान गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से लाया गया मुंबई

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मुंबई। महादेव बेटिंग ऐप मामले में मुंबई पुलिस के एसआईटी ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार किया है। साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और बेटिंग को प्रमोट करने का आरोप है जिसके तहत उन पर कार्रवाई की गई है। एसआईटी ने साहिल को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। जिसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया है।

कुछ दिनों पहले एसआईटी (SIT) ने उनसे पूछताछ की थी। साहिल ने ‘स्टाइल’ और ‘एक्सक्यूज मी’ जैसी फिल्मों में बतौर अभिनेता काम किया है। इसके बाद वो एक फिटनेस एक्सपर्ट बन गए।

बता दें कि एक्टर ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अभिनेता लोटस बुक 24/7 नामक एक सट्टेबाजी एप वेबसाइट में भागीदार हैं। यह महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है।

बता दें कि इस सट्टेबाजी एप के जरिए लोगों को 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। माटुंगा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, जुआ अधिनियम, आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए शिकायत दर्ज की है और आगे की जांच चल रही है।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 (बी) के तहत दर्ज एफआईआर में अभिनेता साहिल खान और डाबर कंपनी के गौरव बर्मन और मोहित बर्मन और अन्य के नाम शामिल किए हैं।

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