Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

कलाम का पार्थिव शरीर रामेश्वरम ले जाया गया

Published

on

Loading

नई दिल्ली| पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर बुधवार को विमान से उनके पैतृक स्थान रामेश्वरम (तमिलनाडु) ले जाया जा रहा है। दिल्ली के पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कलाम को अंतिम विदाई देने के लिए कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। उनका पार्थिव शरीर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सी-130 जे सुपर हक्र्युलीस विमान से रामेश्वर ले जाया जा रहा है।भारत के ‘मिसाइल मैन’ कहे जाने वाले कलाम का पार्थिव शरीर उनके आधिकारिक आवास 10, राजाजी मार्ग से विशेष बग्घी में हवाईअड्डे तक लाया गया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सितांशु कर ने बताया कि कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली से मदुरै ले जाया जाएगा और वहां से आईएएफ के विशेष हेलीकॉप्टर में दोपहर इसे रामेश्वर ले जाया जाएगा।रामेश्वरम में कलाम के पार्थिव शरीर को शाम सात बजे तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।उनका अंतिम संस्कार गुरुवार पूर्वाह्न् 11 बजे किया जाएगा।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending