Connect with us
https://www.aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

मुख्य समाचार

अमिताभ ने याद की कलाम से हुईं बातें

Published

on

Loading

मुंबई। महानायक अमिताभ बच्चन पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन से दुखी हैं। उन्होंने याद किया कि उन्हें कैसे इस महान शख्सियत के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने का सुअवसर मिला था। 72 वर्षीय अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा, “वह बच्चों जैसे व्यवहार वाले व्यावहारिक, सबसे प्यार और सबकी परवाह करने वाले सीधे-सादे व्यक्ति थे। मेरी उनके साथ संपर्क की एकमात्र उपलब्धि वह एक टेलीफोनिक बातचीत है, जो उन्हें भारत का अगला राष्ट्रपति घोषित किए जाने से पहले हुई थी। भारत शोक संतृप्त है।”

भारत के ‘मिसाइल मैन’ कलाम का सोमवार की शाम मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित एक शैक्षिक संस्थान में व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अमिताभ ने लिखा, “एक प्रतिष्ठित हस्ती का आकस्मिक अंत। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय उपस्थिति, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष शोध से संबंधित कई अन्य उपलब्धियों के पीछे उन्हीं का दिमाग था। उन्होंने इन सुविधाओं के क्षेत्र में भारत को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया।” अमिताभ ने प्रार्थना की कि कलाम के परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत मिले।

नेशनल

जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Published

on

Loading

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”

बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।

 

Continue Reading

Trending