प्रादेशिक
हिमाचल प्रदेश में 5,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण
शिमला| हिमाचल प्रदेश में 5,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को ध्यान में रखते हुए दिया गया, जो इस वित्त वर्ष का मुख्य लक्ष्य है। एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि 2015-16 के दौरान आजीविका मिशन के तहत मुख्य जोर सामाजिक एकजुटता, संस्था निर्माण, राष्ट्रीयकरण और मानव संसाधन रचना पर ज्यादा ध्यान दिया गया।
प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों तक पहुंचना और उनका तब तक लालन-पालन करना है, जब तक कि वे गरीबी मुक्त न हो जाएं। यह मिशन राज्य में 2013 में शुरू हुआ और इस साल निधि प्रबंधन के तहत 5,542 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत 9,146 स्वयं सहायता समूहों के जरिये गरीबी रेखा से नीचे और गरीब परिवारों की करीब 50,000 महिलाओं को शामिल किया गया है।
यह कार्यक्रम कुछ चयनित खंडों-कंडाघाट, मंडी सदर, नूरपुर, हरोली और बसंतपुर में चलाया गया है, जबकि बाकी गैर-गहन खंडों में यह कार्यक्रम आंशिक रूप से चालू है।
केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए अब तक 1,496.98 लाख रुपये की मंजूरी दी है। इसमें राज्य सरकार का योगदान 333 लाख रुपये का है।
इस कार्यक्रम के दायरे में पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाया जाएगा।
प्रादेशिक
पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।
बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।
पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।
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