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बिजनेस

सेबी ने सहारा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की

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नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को सहारा समूह के खिलाफ एंबी वैली परियोजना की नीलामी में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका दायर की। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को भेजा जाएगा, जो सेबी-सहारा मामले की सुनवाई कर रही है।

शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को बम्बई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक को सहारा समूह की एंबी वैली संपत्ति का मूल्यांकन और नीलामी करने के लिए कहा था। इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट में, परिसमापक ने कहा था कि इसका बाजार मूल्य 37,390 करोड़ रुपये और उचित मूल्य 43,000 करोड़ रुपये है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को इसकी सार्वजनिक नीलामी का आदेश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह द्वारा नीलामी रोकने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी, जिसके तीन दिनों बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

सेबी का दावा है कि सहारा समूह ने अपने ग्राहकों से उसके दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पैसे जुटाए हैं। बार-बार सम्मन के बावजूद साल 2014 के मार्च में अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद सहारा समूह प्रमुख सुब्रत रॉय को अदालत ने जेल भेज दिया।

साल 2016 में रॉय की मां के निधन के बाद उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया, जिससे बाद से वह जेल से बाहर हैं।

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बिजनेस

Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो

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नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।

व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।

तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।

व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।

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