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मनोरंजन

सुभाष घई को आइफा में मिलेगा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

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नई दिल्ली | लेखक और फिल्मकार सुभाष घई को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी (आइफा) के 16वें संस्करण में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस तीन दिवसीय पुरस्कार समारोह का आयोजन जून माह में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया जाएगा। आइफा के आयोजक विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के निदेशक सब्बास जोसेफ ने मुंबई से फोन पर आईएएनएस को बताया, “भारतीय सिनेमा में अपने सराहनीय योगदान के लिए सुभाष घई को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।”

सुभाष घई को यह पुरस्कार सात जून की रात पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाएगा। इस पुरस्कार को ‘भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान’ नाम दिया गया है।  जोसेफ ने कहा, “लाइफटाइम अचीवमेंट से कई बार लोगों का आशय होता कि किसी व्यक्ति के करियर का अंत, जबकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार योगदान जारी रखते हैं। इसीलिए ‘सराहनीय योगदान’ अधिक उपयुक्त लगता है।”

70 वर्षीय फिल्मकार सुभाष घई ने ‘हीरो’, ‘कर्मा’, ‘सौदागर’, ‘खलनायक’ और ‘परदेश’ जैसी कई फिल्में बनाई है। फिलहाल वह ज्यादातर समय अपने विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल को दे रहे हैं।

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हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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