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मुख्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई, नहीं बन पाएंगी तमिलनाडु की सीएम

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shashikala newनई दिल्ली। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ओ पनीरसेल्वम के साथ उलझीं अन्नाद्रमुक महासचिव शशिकला के राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले के तहत हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में शशिकला को चार साल की सजा सुनाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर सेशन कोर्ट के फैसले को बहाल रखा है।

शशिकला को अब सरेंडर कर जेल जाना होगा। इसी के साथ यह भी तय हो गया कि अब शशिकला तमिलनाडु की सीएम नहीं बन सकेंगी। इसी के साथ वो 10 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगी।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए शशिकला तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सर्वोच्च न्यायालय ने शशिकला तथा अन्य को तत्काल निचली अदालत के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया है और उन्हें सजा की बाकी अवधि जेल में गुजारने का आदेश दिया है। फैसला देते वक्त न्यायमूर्ति रॉय ने समाज में जड़ जमाते भ्रष्टाचार पर गहरी चिंता जताई है।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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