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सिडनी में आव्रजन विभाग के खिलाफ व्यक्ति ने खुद को आग लगाई
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सिडनी, 28 जुलाई (आईएएनएस)| आव्रजन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने सिडनी में शुक्रवार को खुद को आग लगा ली। समाचार पत्र गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 साल के व्यक्ति ने ली स्ट्रीट के पास विभाग की इमारत के सामने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया और खुद को आग लगा ली।
अधीक्षक डेविड डोनहू यह पुष्टि नहीं कर सके कि व्यक्ति शरण लेने का इच्छुक है या आव्रजन प्रणाली के माध्यम से गुजरा है।
डोनहू ने कहा कि व्यक्ति पूरी तरह से व्यथित और परेशान था और उसने खुद को मार डाला होता यदि पुलिस ने उसे बचाया नहीं होता।
गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनहू ने कहा कि उसके आंशिक रूप से जांघ पर जलने का इलाज किया जा रहा है और अस्पताल में उसके मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जा रही है।
नाउरु में मई 2016 में सोमाली शरणार्थी होडान यासिन ने आव्रजन हिरासत में लिए जाने के दौरान खुद को आग लगा ली थी।
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सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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