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नेशनल

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ठाणे में ‘इंदु सरकार’ का शो रोका

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ठाणे, 28 जुलाई (आईएएनएस)| मधुर भंडारकर की हालिया रिलीज फिल्म ‘इंदु सरकार’ का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकताओं ने शुक्रवार को यहां के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म का मैटिनी शो रोक दिया।

ठाणे जिले के अध्यक्ष मनोज शिंदे के नेतृत्व में कार्यकर्ता कोरुम मॉल के आइनॉक्स सिनेमा के अंदर घुस गए और भंडारकर और उनकी फिल्म की निंदा करते हुए नारेबाजी करने लगे।

उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार और केंद्र के खिलाफ भी नारे लगाते हुए पर्दे के पास के मंच पर भी चढ़ने की कोशिश की।

शिंदे ने बाद में मीडियाकर्मियों को बताया, यह हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है। हम फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे।

उन्होंने भंडारकर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस बात से निराश हैं कि एक महाराष्ट्रियन होते हुए भी उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया। उन लोगों ने थिएटर प्रबंधन को शो जारी रखने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी।

सिनेमाघर ने फिर शो को रद्द करने का फैसला किया और दर्शकों को टिकट के पैसे वापस कर दिए।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र में विपक्ष के कांग्रेस नेता राधाकृष्णन विखे-पाटिल और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर फिल्म में प्रमुख कांग्रेस नेताओं की छवि को बदनाम करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया पाया गया तो वे सड़कों पर उतर आएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को फिल्म रिलीज करने की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को यह रिलीज हो गई।

फिल्म में 1975-1977 के आपातकाल पर आधारित हैं। फिल्म के चरित्र दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी से प्रेरित हैं।

फिल्म में कीर्ति कुलहरी, नील नितिन मुकेश, तोता रॉय चौधरी, अनुपम खेर और सुप्रिया विनोद जैसे कलाकारों ने काम किया है।

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नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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