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मनोरंजन

सशक्तीकरण का मतलब सेक्सी बनना नहीं : कंगना

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मुंबई| बॉलीवुड ‘क्वीन’ कंगना रनौत ने दीपिका पादुकोण अभिनीत वीडियो ‘माय च्वाइस’ पर अपनी राय देते हुए कहा है कि सेक्सी बनना महिला सशक्तीकरण नहीं हो सकता। वह हालांकि कहती हैं कि इस वीडियो को महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रचार करने के लिए सराहा जाना चाहिए। कंगना यहां गुरुवार को एक कार्यक्रम में मौजूद थीं। इस दौरान ‘माय च्वाइस’ पर उनकी राय मांगी गई, तो उन्होंने कहा, “महिला सशक्तीकरण का मतलब पुरुषों में हीनभावना पैदा करना नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें पुरुषों के सशक्तीकरण पर 20 साल लगाने पड़ेंगे। सशक्तीकरण का ताल्लुक एक जीवात्मा और एक इंसान के रूप में विकसित करने से है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सेक्सी बन जाएं।”

कंगना हालांकि कहती हैं कि उन्होंने अभी यह वीडियो देखी नहीं है। होमी अदजानिया निर्देशित ‘माय च्वाइस’ दो मिनट की वीडियो है। यह पुरुषों से महिलाओं को उनके कपड़ों, पेशे और जीवनशैली के आधार पर न आंकने पर जोर देती है। इस वीडियो में दीपिका शादी से पूर्व यौन संबंध बनाने या विवाहेतर शारीरिक संबंध रखने या शारीरिक संबंध न बनाने व ऐसे ही कई मुद्दों पर फैसला लेने की आजादी महिलाओं पर छोड़ने की वकालत करती दिखती हैं।

मनोरंजन

हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, बिना इजाजत ‘भ‍िडू’ बोला तो देना होगा 2 करोड़ जुर्माना

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मुंबई। बॉलीवुड के दिग्गज एक्‍टर जैकी श्रॉफ को आपने अक्सर ‘भ‍िडू’ शब्द का प्रयोग करते सुना होगा। कई बार उनसे मुलाकात के दौरान उनके फैंस भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको 2 करोड़ रु का जुर्माना देना पड़ सकता है। एक्‍टर ने ‘व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा’ के तहत ‘भ‍िडू’ शब्‍द के इस्‍तेमाल पर दिल्‍ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कई संस्‍थानों के ख‍िलाफ केस किया है।

यह मामला उन संगठनों के खिलाफ दायर किया गया है जो जैकी श्रॉफ का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा ताकि अभिनेता के प्रचार अधिकारों की रक्षा की जा सके। मामले को कल 14 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

यह पहली बार नहीं है कि किसी बॉलीवुड अभिनेता ने गोपनीयता और प्रचार अधिकार के लिए अदालत से मदद मांगी है। इससे पहले दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लोगों को अभिनेता की नकल करने और उनकी सहमति के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

दूसरी ओर पिछले साल अनिल कपूर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा, इस साल जनवरी में अनिल कपूर ने केस जीत लिया। इसमें उन्होंने ‘झकास’ शब्द वाला तकिया कलाम, अपने नाम, आवाज, बोलने के तरीके, छवि, समानता और हावभाव की सुरक्षा की मांग की थी। उनका कहना था कि इसका प्रयोग न किया जाए।

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