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शनिवार को हो सकता है सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट

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Sushma swaraz kidneyनई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किडनी ट्रांसप्लांट शनिवार को सुबह 8.30 बजे के आसपास होने की संभावना है। मंत्री के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले चिकित्सकों के दल के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टरों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक एम.सी.मिश्रा, वी.के.बंसल तथा संदीप अग्रवाल सहित देश के कई प्रख्यात सर्जन शामिल होंगे।

सूत्र ने कहा, सर्जरी शनिवार सुबह 8.30 बजे होनी है। एम्स के निदेशक एम.सी.मिश्रा तथा वी.के.बंसल भी सर्जरी का हिस्सा होंगे। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, सुषमा स्वराज को एक व्यक्ति किडनी दे रहा है, जो उनका संबंधी नहीं है। इसके लिए आधिकारिक स्वीकृति ले ली गई है।

इससे पहले, चिकित्सकों ने कहा था कि प्रत्यारोपण से पहले की जाने वाली सारी चिकित्सकीय प्रक्रियाएं जैसे क्रॉसमैच तथा कई तरह की रक्त व प्रतिरक्षा जांच पहले ही कर ली गई हैं और प्राप्तकर्ता तथा दानकर्ता दोनों को ही प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए स्वस्थ पाया गया है।

सुषमा के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए प्रत्यारोपण सर्जरी करने वाले सर्जनों के अलावा, अन्य विभागों के चिकित्सकों के एक दल का गठन किया गया है, क्योंकि सुषमा स्वराज को मधुमेह की गंभीर शिकायत है।

शीर्ष चिकित्सकों के इस दल में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख निखिल टंडन, फेफड़ा रोग विभाग के प्रमुख रणदीप गुलेरिया, कार्डियोथोरेसिक विभाग तथा नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख संदीप महाजन भी शामिल हैं।

इससे पहले, संभावना थी कि सुषमा को किडनी उनकी बेटी देंगी, लेकिन चिकित्सकों ने कहा कि चूंकि वह खुद मधुमेह व मोटापे से पीड़ित हैं, इसलिए उनकी किडनी नहीं ली जा सकती।

चिकित्सकों ने यह भी कहा कि सुषमा को जब भी जरूरत पड़ी, उनका डायलिसिस किया गया। बीते 16 नवंबर को सुषमा ने ट्वीट कर बताया था कि वह एम्स में भर्ती हैं, क्योंकि उनकी किडनी फेल हो गई है। सुषमा को सात नवंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था।

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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