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वसुंधरा राजे का फरमान, हॉस्टल के छात्रों को रोजाना गाना होगा राष्ट्रगान

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने अब हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को रोज राष्ट्रगान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्यभर के 800 सरकारी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को नियमित रूप से राष्ट्रगान करना होगा। विभाग के निदेशक समित शर्मा ने तर्क दिया है कि ऐसा होने से छात्रों के मन में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी।

उन्होंने कहा, ‘आवासीय स्कूलों में रोज राष्ट्रगान होता है और अब यह परंपरा सरकार की ओर से चलाई जा रही हॉस्टल और सरकार की सहायता से चलने वाले हॉस्टलों में भी शुरू की जा रही है। इससे छात्रों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने में मदद मिलेगी।’

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हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे होने वाली प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान गाना होगा। राजस्थान में जयपुर नगर निगम के कर्मचारियों को पहले ही राष्ट्रगान गाने का आदेश दिए जा चुके हैं।

नगर निगम ने आदेश दिया था कि सुबह के समय सभी को राष्ट्रगान गाना होगा। साथ ही शाम के समय राष्ट्रगीत का गायन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम के आला अधिकारियों ने इस मामले में कहा था कि इस आदेश को जारी करने के पीछे का उद्देश्य केवल यह है कि कर्मचारियों में देशभक्ति की भावना जगाई जाए।

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साथ ही काम करने का एक अच्छा वातावरण बन सके। मेयर अशोक लाहौती ने सरकार के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा था कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं कि दिन की शुरुआत और अंत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ की जाए। इससे सकरात्मक ऊर्जा मिलती है।

मेयर ने तब यह भी कहा था कि अगर कोई राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहता है तो वह पाकिस्तान चला जाए।

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लोहाटी ने कहा था कि वह नगर निगम में काम करते हैं। वह नगर निगम का विरोध करें तो कोई औचित्य नहीं बनता। जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए यदि किसी को विरोध करना है, तो बिल्कुल करे। कोई मना नहीं है। फिर वह पाकिस्तान जाएं। हालांकि बाद में एक टीवी चैनल के डिबेट में वह अपने बयान से पलट गए थे और कहा था कि जिसे देश के लिए सम्मान महसूस होगा, वह खुद खड़ा हो जाएगा। हमारा इसमें कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान भेजने जैसा कुछ नहीं है।

नेशनल

सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।

सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।

याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।

28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।

सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।

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