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मुख्य समाचार

लखनऊ नगर निगम का अखिलेश पर लाखों रुपये बकाया

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लखनऊ। लखनऊ नगर निगम आम लोगों से तो बकाया टैक्स वसूलने में कभी कोताही नहीं बरतता लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय और उनके निवास पर लाखों रुपए का हाउस टैक्स बकाया है लेकिन इस टैक्स की वसूली करने में निगम के अधिकारियों की सांसे फूल रही हैं। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नही है।

दरअसल सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत यह जानकारी सामने आयी है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऑफिस पर 63,31,267 रूपये और आवास पर 3,53,662 रूपये नगर निगम का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम सूत्रों की माने तो मामला मुख्यमंत्री से जुड़े होने के कारण अधिकारी इस बारे में किसी को जानकारी देने से साफतौर पर इंकार कर देते हैं लेकिन आरटीआई के जरिये इसका खुलासा हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने आरटीआई दायर कर इसकी जानकारी मांगी थी। उन्होंने बताया, “आरटीआई में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार अखिलेश यादव के ऑफिस पर नगर निगम का करीब 6331266 रुपये हाउस टैक्स बकाया है। वहीं, इस साल का नया बकाया 1264307 रुपये और बकाया हो गया है।”

उर्वशी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के कार्यालय पर ही हाउस टैक्स बकाया है। उनके आवास पर भी करीब 353662 रुपये बाकी हैं। उर्वशी शर्मा ने 28 नवंबर 2014 को आरटीआई की अर्जी दाखिल की थी। लखनऊ नगर निगम ने 10 जुलाई, 2015 में इसका जवाब दिया है। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार जवाहर भवन में बड़े-बड़े अफसर बैठते हैं, उस पर भी करीब सात करोड़ रुपये बकाया है। साथ ही इंदिरा भवन पर भी करीब पांच करोड़ रुपये बकाया है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, “इन सभी सरकारी महकमों से हाउस टैक्स नहीं मिलने पर नगर निगम कंगाल होने की कगार पर है। नगर निगम की आय का मुख्य साधन हाउस टैक्स है, लेकिन जब ये ही नहीं मिलेगा तो लोगों को सुविधाएं कैसे दी जाएगी।”

नेशनल

बाबा रामदेव की सोन पापड़ी भी टेस्ट में ‘फेल’, असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

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नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी। अब पतंजलि कंपनी की सोन पापड़ी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत सजा सुनाई गई है। असिस्टेंट मैनेजर को 50 हजार और अन्य 2 दोषियों को 10 और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से रितेश वर्मा ने पैरवी की।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 17 अक्टूबर 2019 को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ बेरीनाग बाजार का दौरा किया था। इस दौरान बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान में रेड मारी गई। जांच करते हुए रेड टीम ने पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर की लैंब में भेजा गया। साथ ही सप्लायर रामनगर कान्हा जी और पतंजलि को नोटिस जारी किए गए।

जांच में मिठाई की क्वालिटी घटिया मिली। सैंपल फेल हो गया और पुलिस ने एक्शन लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी, दुकानदार लीलाधर पाठक को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद बीते दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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