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मनोरंजन

रजनीकांत चेन्नई के लिए प्रशंसकों के प्रयासों से गौरवान्वित

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मुंबई| मेगास्टार रजनीकांत का कहना है कि बाढ़ प्रभावित चेन्नई की मदद के लिए उनके प्रशंसकों ने जो एकजुट कोशिश की, उससे उन्हें काफी गर्व महसूस हो रहा है। रजनीकात ने ट्वीट कर कहा, “चेन्नई के लिए मदद के वक्त खड़े मेरे सभी प्यारे प्रशंसकों को तहेदिल से शुक्रिया। इससे अधिक खुशी और गर्व किसी बात से नहीं हुई।”

रजनीकांत 12 दिसम्बर को 64 साल के हो गए। इससे पहले उन्होंने अपने सभी प्रशंसकों से उनका जन्मदिन नहीं मनाने को कहा था। हालांकि प्रशंसकों को उन्होंन जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने से नहीं रोका।

अभिनेता ने प्रशंसकों के इस प्यार से अभिभूत होकर ट्वीट किया, “मेरे सह-कलाकारों, दोस्तों, शुभचितकों और मेरे प्यारे प्रशंसकों को सभी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।”

तमिलनाडु और कई अन्य इलाकों में पिछले कुछ सप्ताहों से भारी बारिश हो रही थी। हालांकि, बारिश रुक गई है, लेकिन इसके कारण कई स्थानों पर पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालांकि जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।

प्रादेशिक

13 साल बाद एक्ट्रेस को मिला इंसाफ, कोर्ट ने हत्यारे बाप को सुनाई फांसी की सजा

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मुंबई। एक्ट्रेस लैला खान और उसके पूरे परिवार के हत्यारे सौतेले पिता को मुंबई की सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में परवेज टाक को लैला, उनकी मां और चार भाई-बहन की हत्या और सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराया था। यह मामला 13 वर्ष पुराना है। सौतेले प‍िता ने लैला, उसकी मां व चार भाई-बहनों की हत्या की थी, इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था।

बता दें कि बीते सप्ताह सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने दोषी परवेज टाक के लिए मौत की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि इस हत्या को पूरी तरह से प्लान करके किया गया था, जिसमें एक ही परिवार के छह लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और शवों को ठिकाने लगा दिया गया।

लैला खान हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी के वकील वहाब खान ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने कम से कम आजीवन कारावास की सजा की मांग की। वकील ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और शव उनके कहने पर बरामद किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि दोषी के वकील ने जेल में टाक के अच्छे व्यवहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसमें सुधार हुआ है और इसलिए उन्होंने इसे भी सजा को कम करने का आधार बताया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी एक न सुनी और परवेज टाक को फांसी की सजा सुना दी।

बता दें कि परवेज टाक, लैला का सौतेला पिता है। परवेज ने लैला की मां संग तीसरी शादी की थे। साल 2011 में फरवरी में लैला खान, उनकी मां और चार भाई-बहनों की महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा गया कि संपत्तियों पर बहस के बाद परवेज ने इस घटना को अंजाम दिया था।

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