प्रादेशिक
यूपी : देह व्यापार में मां-बेटे को 7 साल कैद
झांसी। दिल्ली स्टेशन पर घर से भागी हुई पश्चिम बंगाल की एक युवती मिली तो झांसी की महिला उसे यह कहकर अपने साथ ले आई कि वह अपने बेटे से उसकी शादी करा देगी और बहू को बेटी की तरह प्यार देगी, मगर उसके साथ धोखा हुआ। युवती को देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया।
युवती एक दिन मौका पाकर उनके चंगुल से भाग निकली और शहर कोतवाली की पुलिस के पास पहुंचकर मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामला झांसी न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रक कोर्ट में चल रहा था। दोष साबित हो जाने पर अदालत ने आरोपी मां-बेटे को सात वर्ष का सश्रम करावास एवं अर्थदंड सुनाया।
जिला न्यायालय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जाहिद मंसूरी ने रविवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कांदी निवासी 19 वर्षीय युवती घर से भागकर दिल्ली आई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर झांसी के गुदरी मोहल्ला निवासी रानी उर्फ हाजरा बेगम (उस्मान अली की पत्नी) युवती को अपनी बिरादरी का बताते हुए अच्छी तरह देखभाल करने व अपने बेटे के साथ विवाह कराने का झांसा देकर अपने साथ झांसी ले आई थी।
झांसी लाने के बाद हाजरा ने कुछ दिन उसे ठीक तरह से अपने घर में रखा। वह अपने 21 वर्षीय बेटे फारुख के साथ उसका निकाह करवाने की बात कहती रही, मगर इसके बाद जबरन उससे देह व्यापार करवाने लगी। मना करने पर मां-बेटे ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दहशतजदा युवती मन मारकर अनैतिक व्यापार करने को मजबूर हो गई। 5 जनवरी, 2014 को हाजरा के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। उसी समय मौका पाकर पीड़िता उनके घर से भाग निकली और किसी प्रकार कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में दोनों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रक कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश चंद्र ने पीड़िता के साथ वेश्यावृत्ति कराए जाने सहित विभिन्न धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर हाजरा बेगम को धारा 366 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323 व 342 में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड, देह व्यापार अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 6 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड और अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई।
अदालत ने हाजरा के बेटे फारुख को धारा 376 के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष का सश्रम करावास, 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323, 342 में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड, देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 5, 6 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 8 के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये का अर्थदंड और अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
प्रादेशिक
गोयल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने स्ट्रिंग पोर्ट्रेट थ्रेड आर्ट कला विधि से बनाया पीएम मोदी का पोर्ट्रेट
लखनऊ। गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हाईयर स्टडीज महाविद्यालय लखनऊ के ललित कला विभाग के छात्रों ने 30 फीट के आकार में स्ट्रिंग पोर्ट्रेट थ्रेड आर्ट की कला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोर्ट्रेट बनाया।
यह दृश्य कला की नई विधा में धागे से बना पोर्ट्रेट अपने आप में खास है। इसे बनाने में कुल 30 घंटे का समय लगा। जिसमें धागे का वजन लगभग 15 किलो तथा उस धागे की कुल लंबाई लगभग 45 किलोमीटर है। छात्रों ने बताया कि चित्र के आकार में इस प्रकार की कला में यह अब तक का सबसे बड़ा आर्टवर्क है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ द रिकॉर्ड तथा गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित है।
आठ छात्रों की टीम (ब्रेकअप टीम) का नेतृत्व बाराबंकी स्थित अमोली कला, रामनगर निवासी देवाशीष मिश्रा द्वारा किया गया। टीम के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में अभिषेक महाराणा, आदर्श शांडिल्य, लारैब कमाल खान, अभय यादव, सानिध्य गुप्ता, आरुषि अग्रवाल व कृतिका जैन का नाम शामिल है। इसका संचालन डॉक्टर संतोष पांडेय, प्राचार्य गोयल इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टडीज महाविद्यालय ने किया। निरीक्षण श्रीमती शिखा पांडेय वह राकेश प्रभाकर द्वारा किया गया। इसमें ललित कला विभाग के प्राध्यापकों व समस्त छात्रों के सहयोग रहा।
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