मुख्य समाचार
मोदी ने हांगझू में शी जिनपिंग से मुलाकात की
हांगझू| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जी20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर बताया, “हांगझू में मेजबान के साथ पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की।” यह दोनों नेताओं की जून में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से इतर हुई मुलाकात के बाद दूसरी द्विपक्षीय मुलाकात है।
मोदी वियतनाम दौरे के बाद शनिवार को यहां पहुंचे। रविवार को शी से मुलाकात के बाद उन्होंने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) देशों के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने की संभावना नहीं है, जो शनिवार को हांगझू पहुंचने पर शी से मिले।
जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत दोपहर से होने वाली है। इसमें भारत की ओर से जलवायु वित्त, वैश्विक संरचनात्मक सुधार, समेकित विकास जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है। शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से दक्षिण चीन सागर का मुद्दा नहीं उठाने की संभावना है। मोदी दिन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल से भी मिलने वाले हैं।
नेशनल
जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पर चुनाव प्रचार को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये आदेश पारित किया है। केजरीवाल को जमानत लोकसभा चुनाव के चलते दी गई है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने इसका विरोध किया और कहा कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा- “हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।”
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ईडी ने हलफनामे में कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, दूसरी ओर ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि, ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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