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मिस्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम चलाएगा केरल का संस्थान

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तिरुवनंतपुरम। केरल में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एक संस्थान मकान बनाने वाले मिस्त्रियों, डिप्लोमा धारकों और इंजीनियरों के लिए कौशल बढ़ाने वाला पाठ्यक्रम चलाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन निर्माण उद्योग की नई जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम चलाएगा।

श्रम मंत्री शिबु बेबी जॉन ने कहा कि संस्थान छात्रों को ब्रिटेन के ‘सिटी एंड गिल्ड्स’ का प्रमाण-पत्र दिलाएगा। संस्थान के लिए कोल्लम में नौ एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। संस्थान अगले वर्ष जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। मंत्री ने बताया कि संस्थान का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होगा, लेकिन इसका संचालन सोभा समूह के प्रमुख पी.एन.सी. मेनन करेंगे। राज्य सरकार ने संस्थान के लिए 55 करोड़ रुपये दिए हैं। 15 करोड़ रुपये शोभा समूह ने दिए हैं। शेष राशि संस्थान के लिए आवंटित भूमि की कीमत है। यह जमीन राज्य सरकार ने दी है।

जॉन ने कहा, “अवसंरचना एवं निर्माण उद्योग में काफी विकास हुआ है। यदि हमारे लोगों की दक्षता बढ़ाई नहीं जाएगी, तो उन्हें नौकरी मिलना कठिन हो जाएगा।” मंत्री ने कहा कि शोभा समूह के साथ हुए समझौते के मुताबिक संस्थान से उत्तीर्ण 60 फीसदी छात्रों को देश या विदेश में नौकरी दिलाई जाएगी। संस्थान एक महीने से लेकर दो साल की अवधि वाले कार्यक्रम चलाएगा। प्रथम वर्ष में 2,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, बाद में इसकी संख्या बढ़ाकर 5,000 की जाएगी।

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पुणे हिट एंड रन केस: कोर्ट ने आरोपी के पिता को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

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पुणे। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इससे पहले मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जमानत मिलने के बाद फिर से अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं पुलिस ने मामले में नई धारा भी जोड़ी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बार के मालिक जितेश शेवनी और जयेश बोनकर को भी 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग लड़के ने अपनी करोड़ों की पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान अनीस दुधिया और अश्विनी कोस्टा के तौर पर हुई थी। दोनों राजस्थान के हैं। बाद में पुलिस ने इस मामले में कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई।

पुलिस ने उस पर बालिग लोगों की तरह मुकदमा चलाने और उसे पुलिस हिरासत में भेजने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी थे। आरोपी को कोर्ट ने 15 दिनों के लिए येरवडा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने’ और ‘हादसे पर एक निबंध लिखने’ के लिए कहा। वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि जमानत की शर्तों में आरोपी को एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का निर्देश दिया गया है जो उसे शराब छोड़ने में मदद कर सके। इसके अलावा उसे ‘साइकेट्रिस्ट से सलाह’ लेकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

चश्मदीदों का कहना है कि कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा था.पुलिस का दावा है कि बार में शराब पीने के बाद नशे में धुत होकर 17 साल का आरोपी पोर्शे कार को चला रहा था। उसने रविवार तड़के शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

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